हाथी को ढकने के चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में सत्ताऱूढ बहुजन समाजपार्टी (बसपा) के चुनाव चिह्न हाथी को ढकने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को गैरपोषणीय कहकर खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमर सरन एवं न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने धीरज प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका दायर कर चुनाव आयोग के गत सात जनवरी को जारी उस निर्देश को चुनौती दी गयी थी, जिसमें आयोग ने कहा था कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण पार्कोंं में लगी हाथी की प्रतिमाआें को ढक दिया जाये।