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Jan 25 2012, 17:38:07, IST
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रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका पर सुनवाई तेज हो
Swatantra Vaartha -   Mon, 23 Jan 2012, IST

रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका पर सुनवाई तेज हो
नई दिल्ली।। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मामले की उत्तर प्रदेश सरकार के गैस की बिक्री पर वैट लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई तेजी से करने को कहा है। मामला कर के स्वरूप से जुड़ा है।

साल 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 फीसदी वैट लगाने के फैसले के बाद कानूनी विवादों में फंस गई थी। राज्य में केजी बेसिन से उत्पादित गैस आपूर्ति पर केंद्रीय बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर(वैट) किया जाना चाहिए? इसी बात को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया था।

कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अदालत में कहा था कि केजी बेसिन से गैस उत्पादन के लिए आरआईएल पर केंद्र सरकार सीएसटी लगाती है जो गैस की कीमत में शामिल होता है। आरआईएल पर सीएसटी और वैट का दोहरा कर नहीं लगाया जा सकता।
मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने 2011में एक आदेश सुनाया था। इलाहाबाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आरआईएल द्वारा की जाने वाली गैस की आपूर्ति पर वैट लगाने का आदेश दिया था।

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